हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' को मंजूरी दे दी है इसके तहत सरकार सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं और दिव्यांगता से जूझ रहे बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
हिमाचल प्रदेश की सरकार ने इस योजना के लिए सालाना ₹53.21 करोड़ का बजट रखा है।
हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना |
हिमाचल सीएम सुख शिक्षा योजना 2024 के लाभ
- सुख शिक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों के 18 वर्ष की कम आयु के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए हर महीने ₹1000 का मासिक अनुदान राशी मिलेगी।
- इसके अलावा स्नातक, स्नातकोत्तर और डिप्लोमा या व्यवसायिक पाठयक्रम करने वाले बच्चों के लिए सरकार की तरफ से ट्यूशन और हॉस्टल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
सीएम सुख शिक्षा योजना 2024 के लक्ष्य और उद्देश्य
- यह योजना उन महिलाओं और माता पिताओं के लिए बनी है जिनकी विकलांगता उनके बच्चों के विकास में आड़े आ रही थी।
हिमाचल प्रदेश सुख शिक्षा योजना के लिए पात्रता
- सर्वप्रथम तो आपको हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना होगा।
- विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं, निराश्रित महिलाओं के बच्चे इसके लिए पात्र होंगे।
- महिलाएं, बच्चे और ऐसे व्यक्ति जिनकी पारिवारिक आय ₹1 लाख से कम हो।
- आर्थिक, सामाजिक पिछड़े और विकलांगता से पीड़ित जनता को इसका लाभ में वरीयता मिलेगी।
सुख शिक्षा योजना का फॉर्म भरने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/ तलाक प्रमाण पत्र/ विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक
- जाति प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- राशन कार्ड
- और अन्य दस्तावेज जो लागू हों
सीएम सुख शिक्षा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड
आप सभी अपना फॉर्म स्थानीय बाल विकास अधिकारी को सबमिट कर सकते है।
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हिमाचल प्रदेश Sukh Shiksha Yojana 2024 के बारे में अन्य जानकारी
मुख्यमंत्री ने आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए एक सहायक वातावरण को बढ़ाया है और बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षा के अवसर प्रदान करने और उनकी देशभाल सुनिश्चित करने के लिए इस सीएम सुख शिक्षा योजना का शुभारंभ किया है।
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